बुरी फंसी जूही चावला, कोर्ट ने ठोका 20 लाक रुपए का जुर्माना, 5 जी के खिलाफ की थी याचिका दायर
Badly trapped Juhi Chawla, court imposed a fine of Rs 20 lakh, petition was filed against 5G

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना हाईकोर्ट ने ठोंका है। 5 जी को लेकर एक्ट्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर रकम जमा करने का आदेश दिया है। जूही की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।. हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया. कोर्ट फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने माना कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है. इसलिए सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है. हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी याचिका. कोर्ट ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले को तलाश कर कार्रवाई करें.
हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट फीस जमा करने का आदेश दिया है. उनकी अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए याचिका फाइल की गई। साथ ही ऑनलाइन सुनवाई की लिंक शेयर कर सुनवाई में व्यवधान डाला, इसके लिए जूही चावला को कड़ी फटकार भी लगाई है. याचिकाकर्ता अपनी दलील सरकार के सामने रखें और सरकार उस पर विचार करे.