विदेश से लौटने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन, जानिए क्या हैं शर्तें
विदेश से लौट रहे छत्तीसगढ़ के निवासियों को 14 दिन पेड क्वारेंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। छत्तीसगढ़ के निवासी जो विदेश से वापस आने के बाद घरेलू उड़ान, सड़क अथवा रेलमार्ग से राज्य में पहुंच रहे हैं। उनके लिए राज्य शासन द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिसमें 14 दिवस पेड क्वारेंटीन की अनिवार्यता शामिल है।
राज्य शासन द्वारा रायपुर में 20 होटल क्वारेंटीन सेन्टर के लिए चिन्हांकित किए गए है, जिसमें विदेश से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के निवासी निर्धारित दर पर ठहर सकेंगे। इन चिन्हित होटलों में कुल कमरों की संख्या लगभग 900 है। आवश्यकतानुसार क्वारेंटीन सेंटर की संख्या में वृद्धि भी की जा सकेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पेड क्वारेंटीन सेंटर के लिए चिन्हांकित होटल तथा प्रतिरूम प्रतिदिन समस्त कर सहित एक व्यक्ति के ब्रेकफास्ट, लंच, डीनर सहित दर एवं संपर्क विवरण इस प्रकार है।
होटल बेबीलॉन इन फाफाडीह का संपर्क नम्बर- 8578888455 और प्रतिदिन अनुमानित दर 3150 रूपए है।
इसी प्रकार बेबीलॉन इंटरनेशनल वीआईपी रोड का संपर्क नम्बर- 8518880125 और प्रतिदिन अनुमानित दर 3150 रूपए,



