बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की डीपीसी कार्रवाई पर लगाई रोक

इन प्रकरणों का 9 मार्च 2023 को अंतरिम निराकरण हो गया। इसके बाद पदोन्नति में कोई कानूनी बाधा शेष नहीं रही। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 की डीपीसी को लागू नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया कि कोर्ट में मुकदमा प्रकरण लंबित रहते हुए विभाग ने बिना वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए, नया नियम लागू कर दिया। इस नए नियम में केवल शिक्षक एलबी संवर्ग को शामिल किया गया और ई संवर्ग के नियमित कर्मचारियों को पूरी तरह बाहर रखा गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यह कदम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक व प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में है।
याचिका में आगे कहा गया कि विभाग द्वारा डीपीसी कार्रवाई में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और वरिष्ठ कर्मचारियों को अन्य संवर्ग से वंचित किया गया। इस कारण, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट से यह मांग कर रहे हैं कि विभागीय आदेशों को लागू करने से पहले नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि 22 दिसंबर 2025 की डीपीसी की कार्रवाई रोक दी गई है और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की पदोन्नति प्रक्रिया तब तक लागू न की जाए जब तक कि कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता। यह आदेश याचिकाकर्ताओं के हित में माना जा रहा है और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है।
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