Delhi हत्या के लिए 2 को आजीवन कारावास

Delhi दिल्ली : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर 2022 को गुडाना गाँव में सड़क किनारे एक व्यक्ति का चाकू से गोदा हुआ शव मिला था। सरपंच की शिकायत पर पटौदी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मृतक की पहचान दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित जेजे कॉलोनी निवासी दिलीप कुमार मेहता के रूप में हुई है।

जांच के दौरान, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान रेवाड़ी जिले के राजपुरा गाँव निवासी कृष्ण कुमार और असम निवासी असीम बनर्जी के रूप में हुई थी। पूछताछ के दौरान, पता चला कि कृष्ण मेहता को जानता था और 22 सितंबर को, वह असीम के साथ रेवाड़ी में मेहता के घर गया और उसे किसी बहाने से अपने साथ चलने के लिए राजी किया।

कार में बैठने के बाद, उन्होंने उसे बाँध दिया और उससे 15 लाख रुपये की मांग की। मेहता ने अपने एक दोस्त से 9 लाख रुपये जुटाकर आरोपियों को दे दिए, लेकिन आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और उसका शव पटौदी के पास फेंक दिया। बाद में, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, “दायर किए गए आरोप पत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने आज दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।”


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