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भारत सरकार ने 2028 तक बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में पूरी छूट देने का निर्णय लिया

Delhi दिल्ली: भारत सरकार ने 2028 तक बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। यह कदम देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने और ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उपभोक्ताओं (ज्यादातर वितरण कंपनियां) द्वारा बिजली उत्पादकों को भुगतान में ट्रांसमिशन शुल्क भी शामिल होता है, लेकिन अब इन शुल्कों से मुक्ति मिल जाएगी। यह छूट पंप्ड स्टोरिज हाइड्रोपावर परियोजनाओं (जो अधिक बिजली से पानी को ऊंचे जलाशय में भेजने के लिए उपयोग करती हैं) और बैटरी स्टोरिज सिस्टम्स पर लागू होगी, जिनका कार्यान्वयन 30 जून 2028 से पहले किया गया हो।




