युवकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

अस्पताली मेमो पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही किया गया । शव निरीक्षण में मृतक के सिर तथा अन्य भागों में चोट आना पाया गया है। मृतक के मृत्यु संबंध में पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के वारिसान और गवाहों के कथन लिए गये, जिसमें पाया गया कि घटना दिनांक 13.10.2024 के शाम को सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साय एक ही मोटर सायकल प्लेटिना कमांक सीजी 13 एएस 5615 से ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे । मोटर सायकल को अलेख साव चला रहा था। बीच में अजय निषाद और पीछे सुधीर सा बैठा हुआ था। ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में मोटर सायकल सहित तीनों गिर गये जिसमें सुधीर सा के सिर एवं शरीर में अंदरूनी चोंट आया जो घटना स्थल पर ही बेहोशी हालत में था।
ईलाज दौरान सुधीर सा का दिनांक 15.10.2024 को मृत्यु हो गया है। मृतक के दोस्त अजय निषाद एवं अलेख साव यह भली भांति जानते थे कि सुधीर को अस्पताल न ले जाने से उसकी मृत्यु संभाव्य है और बिना सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये गांव के बाहर बाडी में छोडकर भाग गये । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा मर्ग जांच पर दोनों आरोपित (1) अलेख साव पिता दिनेश साव उम्र 24 वर्ष साकिन बेलरिया थाना चकधर नगर जिला रायगढ (2) अजय निषाद पिता मुनूराम निषाद उम्र 27 वर्ष साकिन करकछार थाना तमनार हाल मुकाम ग्राम बेलरिया जिला रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 536/2024 धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत आज अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और दोनों को रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है । एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। “गुड सेमेरिटन” कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।




