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Mumbai: 30 वर्षीय शख्स की हत्या, स्टेशन पर बोरे में मिला शव


Mumbai मुंबई: पाइधोनी पुलिस ने सोमवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सांताक्रूज़ के कलिना इलाके के निवासी 30 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवजीत सुरेंद्र सिंह और जय प्रवीण चावड़ा के रूप में की गई है, जबकि मृतक पीड़ित का नाम अरशद अली शेख है।यह मामला पहली बार रात में दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की रूट गश्त के दौरान सामने आया। गश्त कर रहे पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति को देखा जो अपने पास रखे एक बोरे से संघर्ष कर रहा था जो उन्हें संदिग्ध लगा।बैग का निरीक्षण करने पर, उन्हें अंदर एक शव मिला, जो खून से लथपथ अवस्था में था और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक का शव 30 से 35 वर्ष के बीच का प्रतीत हो रहा हैपुलिस सूत्रों से पता चला कि मृतक शेख की आरोपी सिंह और चावड़ा से दोस्ती थी। तीनों ने गुरुवार की रात जाहिरा तौर पर पाइधोनी में कीका स्ट्रीट स्थित चावड़ा के घर पर एक साथ समय बिताया था।
एक महिला से जुड़ा मामला सामने आने के बाद शेख और आरोपियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद मौखिक बहस हुई। मामला धीरे-धीरे बढ़ता गया जिसके चलते दोनों ने शेख पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, शेख पर हथौड़े से वार किया गया जिससे उसकी मौत होने का संदेह है।शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में उन्होंने शव को बोरे में लपेटने की योजना बनाई। उनकी योजना शव को मुंबई के बाहर किसी झील जैसे जलाशय में फेंकने की थी। चावड़ा ने बोरा उठाया और ट्रेन में चढ़ने की योजना बनाकर दादर स्टेशन की ओर चल पड़े। हालांकि, योजना का भंडाफोड़ तब हो गया जब जीआरपी अधिकारियों ने उसे बोरे के साथ पकड़ लिया।मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, शेख को सायन अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान चावड़ा ने मामले में सिंह की

भूमिका का खुलासा किया, जिसे बाद में कल्याण के पास उल्हासनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा, “हमारी प्राथमिक जांच के अनुसार, हमने पाया है कि, तीनों व्यक्तियों के बीच एक कॉमन महिला मित्र होने के कारण दोनों आरोपियों ने शेख की घर के अंदर हत्या कर दी, और इस मामले में आगे की जांच चल रही है।”भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1), 238 (सी), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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