#Social

बैतूल में दहेज प्रताड़ना का आरोपी सहायक राजस्व निरीक्षक सेवा से बर्खास्त


बैतूल: मध्य प्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया नगर परिषद के एक सहायक राजस्व निरीक्षक को दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने दुर्गा सिंह चंदेल की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। दहेज प्रताड़ना का मामला उस समय का है जब वह बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका में पदस्थ था।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त भरत यादव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि चंदेल को जिस कृत्य के लिए दोषी माना गया है, उस स्थिति में उसका नगर पालिका सेवा में रहना “अशोभनीय” है।
मामला पत्नी को प्रताड़ित किए जाने का है। बताया गया है कि 4 फरवरी 1995 को दुर्गा सिंह चंदेल की अंजू से शादी हुई थी और विवाह के बाद उनकी दो बेटियां भी हैं। शादी के लगभग आठ साल बाद घर में सुबह चाय बनाते समय अंजू की साड़ी में आग लग गई थी और वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। नागपुर के अस्पताल में नौ दिन तक उसका इलाज चला था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष वालों ने दुर्गा सिंह चंदेल पर आरोप लगाया कि अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले को लेकरे पुलिस ने दुर्गा सिंह चंदेल पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई के न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान दुर्गा सिंह को दोषी मानते हुए न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनाई जिसमें छह माह का कठोर कारावास था। इसके साथ ही 200 एवं 500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button