चुनाव प्रचार-प्रसार कर रहे तीन डीजे व्हीकल जब्त

अनुमति दी गई है। वर्तमान में किसी भी वाहन में डीजे लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी गई है। इस तारतम्य में नगरपालिका महासमुंद अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस के अभ्यर्थी का प्रचार-प्रसार कर रहे वाहन सीजी-06, जीएच 3747, भाजपा अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार में लगे वाहन सीजी-06, जीवाई 6045 तथा निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग वाहन सीजी-06, जीवाई 0478 को जप्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। कलेक्टर ने नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग की अनुमति 01 फरवरी 2025 से 09 फरवरी 2025 तक निम्नलिखित शतों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है।
प्राधिकारी द्वारा मांगा जावे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में ध्यनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की सशर्त अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आयोजक की होगी। यदि मतदान 11 फरवरी 2025 को होना है तो चुनाव प्रचार 09 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि (12ः00 बजे) तक ही किया जा सकता है अर्थात् 09 फरवरी 2025 की रात्रि 12ः00 बजे के पश्चात कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि 09 फरवरी 2025 की रात्रि 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10ः00 बजे से 12ः00 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।




