छत्तीसगढ़ में वन सेवा सीधी भर्ती में बड़ा

रायपुर। CG BREAKING : राज्य सरकार ने राजपत्र में जरुरी संशाेधन करते हुए सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के 50% पद वानिकी विषय के छात्रों के लिए आरक्षित कर दिया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा समय-समय पर रिक्तियों के आधार पर सहायक वन संरक्षक एवं रेंजर की परीक्षा ली जाती रही है। सहायक वन संरक्षक का पद द्वितीय श्रेणी का जबकि रेंजर का पद इंस्पेक्टर लेवल का होता है।

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पहले भर्ती के लिए विज्ञान गणित के स्नातक छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता थी, फॉरेस्ट्री के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।

छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। वन बाहुल्य होने के बावजूद वानिकी से स्नातक और स्नातक छात्र के रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिए जाते थे।

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अन्य राज्यों में वानिकी के छात्रों को वन सेवा की परीक्षा में भारतीय वन नियम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट दी जाती रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक वानिकी के छात्र फॉरेस्ट सेवा के लिए विशेषज्ञ के ज्ञान रखने के बावजूद प्राथमिकता से वंचित रहे। अन्य राज्यों की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी वानिकी के छात्रों के लिए सीधी भर्ती के लिए 50% स्थान आरक्षित किए जाने से राज्य वन सेवा में चुने जाने का रास्ता खुल गया है।

मालूम हो बड़ी संख्या में विद्यार्थी जन छत्तीसगढ़ में वानिकी से स्नातक और स्नातकोत्तर होने के बावजूद अन्य विषय लेकर पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मजबूर थे। अब वन सेवा की परीक्षा में सीधे तौर पर वे लाभान्वित हो सकेंगे।

इसके पूर्व भी फॉरेस्ट्री से स्नातक और स्नातकोत्तर किए हुए छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अन्य विषय लेकर बड़ी संख्या में डिप्टी कलेक्टर से लेकर नया तहसीलदार तक के पदों पर चयनित हुए हैं, अब उन्हें वन सेवा की परीक्षा में भी चयनित होने का विशेष अवसर मिल सकेगा।

अधिसूचना जारी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं।

सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के 50% पद वानिकी विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। परंतु, यदि उक्त विषय के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उनके लिए आरक्षित पद अग्रनीत नहीं किए जायेंगे और विज्ञापित पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में विहित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अन्य पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा की जा सकेगी।”

 


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