11 केवी लाइन में विद्युत जाल से वन्य प्राणी शिकार की कोशिश नाकाम, दो आरोपी गिरफ्तार

कानूनी कार्रवाई
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधित) के तहत अपराध दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि वन विभाग द्वारा लगातार एंटी स्नेयर वॉक, गश्त और निगरानी जारी है। इस वजह से ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा रहा है। वनमंडलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे वन्य जीव संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और शिकार रोकने के लिए विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। धम्मशील गणवीर ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही है ताकि वन्य प्राणियों को शिकार से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आमजन की सतर्कता और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।
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