भारतीय नागरिकता पाने के नियम बदले, पाकिस्तान समेत इन देशों के लिए अब नया रूल लागू, अब पासपोर्ट जानकारी देना भी होगा अनिवार्य

MHA Amend Citizenship Rules: नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने नागरिकता नियम, 2009 में अहम संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब पासपोर्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस कदम को नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सख्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।

क्या होंगे नए नियम?


नए प्रावधानों के अनुसार आवेदकों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके पास संबंधित देश का वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट है या नहीं। यदि पासपोर्ट मौजूद है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि शामिल होगी। साथ ही पहचान और यात्रा इतिहास से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा।

15 दिनों में जमा करना होगा पासपोर्ट


गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन आवेदकों के पास वैध या एक्सपायर पासपोर्ट होगा, उन्हें नागरिकता आवेदन स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास पासपोर्ट जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए नागरिकता नियमों की अनुसूची-1C में नया क्लॉज जोड़ा गया है।

तीन देशों के नागरिकों पर लागू होगा नियम


यह संशोधन विशेष रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले आवेदकों पर लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पहचान और पृष्ठभूमि की जांच अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

सीएए से जुड़ा है मामला


गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के तहत इन तीन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। सरकार का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया और अधिक मजबूत व सुरक्षित बनेगी।


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