जरूरी हो तभी आएं पुलिसकर्मी मुख्यालय, डीजीपी ने जारी किया आदेश

डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 3 मई तक पुलिस मुख्यालय उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया जाए जिनकी बहुत आवश्यकता हो। शेष कर्मचारियों को यथासंभव जब तक आवश्यक नहीं हो पुलिस मुख्यालय न बुलाया जाए। आदेश में कहा गया है कि 24 मार्च को लॉक डाउन के उपरांत जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे 3 मई तक बढ़ाया जाता है। सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और इनसे वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य अपने निज स्टाफ के माध्यम से कार्य सम्पादित करेंगे। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी आवश्यक होने पर पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित गुप्तवार्ता एवं एसआईबी बिल्डिंग का उपयोग शासकीय कार्य के लिए कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन के उपरांत आदेशित व्यवस्था के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना डीजीपी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे। सभी घर मे रहकर ही शासकीय कार्य का सम्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने को निर्देशित किया जा सकता है। डीजीपी ने इस अवधि में मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं। जिन शाखाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो वहां कम से कम लोगों की पालियों में ड्यूटी लगाने निर्देशित किया गया है। कार्यालय बुलाये जाने की स्थिति में भीड़-भाड़ से बचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर स्वयं के साधन से आने को कहा गया है। डीजीपी अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय आने वाले मास्क लगाकर और हाथों को सैनेटाइज कर ही कार्यालय में प्रवेश करें। सम्पूर्ण उपस्थिति अवधि में मास्क लगाए रखने और समय-समय पर हाथों को साबुन-हैंडवॉश-सेनेटाइजर से धोने के निर्देश दिए गए हैं।

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