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Punjab सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के फैसले पर SC ने लगाई रोक


New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी ) के उस फैसले पर रोक लगा दी , जिसमें ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में पंजाब सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पंजाब सरकार द्वारा दायर अपील पर जवाब दाखिल करने को कहा ।
पंजाब सरकार ने राज्य में ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने पर पंजाब सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी ) के आदेश को चुनौती दी है। हाल ही में दिए गए आदेश में राज्य सरकार से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में सीपीसीबी के पास 10,261,908,000 रुपये का जुर्माना जमा करने को कहा गया है।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार आदेश इस उम्मीद और विश्वास के साथ पारित किए गए थे कि पंजाब सरकार पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए गंभीर, पर्याप्त और तत्काल कदम उठाएगी। एनजीटी ने कहा कि राज्य उसके आदेश का पालन करने में बुरी तरह विफल रहा है। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण कानूनों का पालन न करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त, दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की आवश्यकता है, जबकि राज्य के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। (एएनआई)

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