रायपुर: न्यायालय में मुकद्दमा होने का डर दिखाकर, अधिवक्ता बनकर किया लाखों रुपये की ठगी का मामला आया सामने

रायपुर। न्यायालय में मुकदमा होने का डर दिखाकर लाखों रुपये की वसूली करने की रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलीबांधा मौलीमाता मंदिर पानी टंकी निवासी राजेश साहु 26 वर्ष पिता भानु प्रसाद साहु ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी प्राईवेट कंपनी में असिस्टेंट एकाउटेड का काम करता है। मई-जून माह में इंटरनेट के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहा था तभी कुछ लोगों से ईमेल के जरिये बात हुआ था। जिसके बाद जिनके बाद कोई संपर्क नही हुआ। ईमेल से बात-चीत के दौरान प्रार्थी को इ-मेल में ही कन्फ र्मेशन लिया था व मुझे ये बताया गया की कंपनी एक एप्लीकेशन देगा और उसमे कुछ वीडियों भेजना था। कम्पनी द्वारा ई-मेल में एक साधारण लिखित में इकरारनाम (ई-मेल) लिया गया था
जिसमें लिखा था कि मै कम्पनी के साथ जुड़कर काम करने का इकरारनामा ई-मेल पर, होने के बाद आनलाईन बातचीत हुआ था। जिसके बाद किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पाया परन्तु अगस्त माह में मोबाइल नं. 9926955679 से मो.नं. 7265863247 एवं मो.नं. 7265862751 से फोन आया किसी संजना सोनी अधिवक्ता एवं निसार अहमद ए शेख की सहायक ह कहकर संजना सोनी ने अहमदाबाद गुजरात न्यायालय में केस फाईल होने की बात कही आपके ऊपर केस फ ाइल किया गया है । (आरएनएस रिपोर्ट)इस केस को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए आपको 10,500 रूपये जमा करने बोला गया संजना सोनी ने बैंक का खाता संख्या दिया व कहा कि यह पैसा सरकार के खाते में जमा किया जायेगा और अगर नहीं जमा किये तो आपको न्यायालय से आदेश मिलेगा व बाद 2 लाख 25 हजार रुपये न्यायालय नहीं जाना है । बाद दुसरे दिन मेरे को किसी प्रियंका शर्मा मो नं. 7265863182 बोला आपको 15,550 रू जमा करना पड़ेगा और बोले की रकम आपका सबसे आखरी रकम होगा इसके बाद किसी को भी रकम नहीं देना है कहकर पैसा जमा करा लिये। इस तरह से अलग-अलग नंबर से पीडि़त के मोबाईल फोन पर न्यायालय का डर दिखाकर व कॉल करने वाले ने स्वयं को वकील बताकर 1 लाख 35 हजार 2 सौ रुपये की धोखाधड़ी कर ठगी कर लिया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 420,34 के तहत अपराध कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है।