झीरम हत्याकांड, राज्य सरकार और एनआईए को हाईकोर्ट का नोटिस

झीरम मामले में जांच कर रही एनआईए के खिलाफ बिलासपुर के रहने वाले विवेक वाजपेयी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस की डीबी ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईए को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एनआईए की जांच गलत रास्ते पर जा रही है और एनआईए की जांच दूषित नजर आ रही है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि एनआईए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रही है जबकि उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन एनआईए की जांच में कहीं भी षड़यंत्र का जिक्र नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने झीरम को लेकर एसआईटी का गठन इसलिए किया था ताकि मामले में षणयंत्र की जांच हो सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि एनआईए ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आधी अधूरी जानकारी के साथ केस डायरी बनाई है जिसमें पहले तो नक्सली गणपति और रमन्ना को साजिश में शामिल होना बताया गया है, लेकिन एनआईए की चार्जशीट में दोनों के नाम गायब हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन्हीं संदेहास्पद बातों और एनआईए की जांच में षणयंत्र की बू आने की आशंका के बीच वो पूरे मामले की दोबारा एसआईटी के माध्यम से जांच की मांग कर रहे हैं। याचिका की सुनवाई करते हुए डिविजन बेंच ने केंद्र सरकार, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही ये कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगा।

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