रायपुर-बिलासपुर फोर लेन छह माह में पूरा करे-हाईकोर्ट
बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे निर्माण में लेटलतीफी को चुनौती देने वाले मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान आज एक बार फिर निर्माण कर रही पुंज एलायड कंपनी के प्रतिनिधि ने चीफ जस्टिस की डबल बेंच के सामने बात रखते हुए कहा कि कंपनी की आर्थिक हालात ठीक नहीं है लिहाजा उन्हें कुछ और समय दिया जाय ।
जिसपर हाईकोर्ट ने एनएचआई को डायरेक्शन देते हुए कहा कि निर्माण कंपनी को जीएसटी की 9 करोड़ की राशि मे से फिलहाल 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जाय । हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भी निर्माण कार्य के लिए रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट को निर्माण कंपनी की ओर शपथ पत्र के साथ यह जानकारी दी गई कि हर हाल में निर्माण कार्य को आगामी 20 मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कंपनी ने कोर्ट में स्वीकार किया कि कुल 10 किलोमीटर के कार्य अभी भी लंबित है। जिसमें रायपुर-सिमगा के बीच 4 ओवरब्रिज के कुछ अधूरे काम हैं जिसे 30 सितंबर तक कर लिए जाएंगे । इसके अलावा फाफाडीह- टाटीबंध मार्ग में कुछ अधूरे काम की जानकारी भी दी गई। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने एक बार फिर से मार्च 2020 की डेडलाइन तय कर दी है और मामले में आगामी सुनवाई 5 अक्टूबर तय की गई है।