#Social

नाबालिग के साथ जघन्य कृत्य करने पर आजीवन कारावास की सजा


Paltanbazar पल्टनबाज़ार:मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक और बड़ी उपलब्धि। अदालत ने एक नहीं, बल्कि दो पुराने मामलों में फैसला सुनाया। एक व्यक्ति को बच्ची के यौन उत्पीड़न के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला कामरूप मेट्रोपॉलिटन पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया। अदालत ने एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी चंदन बोरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला पलटनबाजार थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 105/24 में सुनाया गया। आरोपी को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया। उन पर 10 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन साल और जेल में बिताने होंगे।
पीड़िता की वकील दीपा बेजबरुआ ने मामले में नाबालिग के पक्ष में दलील दी। डीसीपी अमिताभ बसुमतारी ने कहा, “यह हमारे जांच अधिकारियों द्वारा गहन जांच और समय पर आरोपपत्र जारी करने के कारण संभव हुआ है।” पीड़ित की पहचान 20 वर्षीय अरुण कुमार बोरा के रूप में हुई। अदालत ने एक साल के भीतर ही सजा सुना दी।
अदालत ने एक अन्य नाबालिग उत्पीड़क को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 14 वर्षीय लड़की पर अपने रिश्तेदार जयंत तालुकदार पर यौन उत्पीड़न का आरोप था। पीड़िता ने यौन उत्पीड़न की शिकायत एक शिक्षिका से की थी। शिक्षिका ने लड़की के परिवार को घटना की जानकारी दी। पीड़िता के परिवार ने पलटन बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की पहचान पलटन बाजार निवासी 28 वर्षीय जयंत तालुकदार के रूप में हुई।
अदालत ने सबूतों के आधार पर जयंत तालुकदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जयंत तालुकदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामले के जाँच अधिकारी महिला उपनिरीक्षक जीतूमणि राभा थे। पलटन बाजार पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज मुकदमा संख्या 105/24 में जयंत तालुकदार के खिलाफ यह फैसला सुनाया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button