सरकारी भर्ती के नियम में बदलाव, भृत्य और

रायपुर। CG BIG NEWS : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में एक ऐसा बड़ा बदलाव कर दिया है जिससे हजारों उम्मीदवारों के समीकरण बदल जाएंगे। महानदी भवन (मंत्रालय) से जारी कड़े आदेश के मुताबिक, प्रदेश में 38 अलग-अलग सरकारी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूरी तरह बदल दिया गया है। नया नियम तुरंत लागू भी हो गया है। सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी पदों की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब दफ्तरों में बाबू ही नहीं, बल्कि भृत्य और चौकीदार बनने के लिए भी तगड़ी पढ़ाई की जरूरत होगी।

भृत्य और चौकीदार के लिए अब 12वीं पास जरूरी

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अब तक सरकारी दफ्तरों में भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और माली जैसे पदों के लिए 5वीं, 8वीं या 10वीं पास होना काफी होता था। नया नियम आते ही यह व्यवस्था खत्म हो गई है। अब इन पदों के लिए कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि दफ्तरों में कंप्यूटर और डिजिटल काम बढ़ रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों का ज्यादा पढ़ा-लिखा होना जरूरी है। वहीं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए भी अब 12वीं पास होने के साथ-साथ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी कर दिया गया है।

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बाबू और ऑपरेटर पदों के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर अनिवार्य

अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड-3 बनने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ कॉलेज पास होना काफी नहीं होगा। इसके लिए नए और कड़े नियम तय किए गए हैं।

डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर: किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री + 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा + 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग स्पीड।

सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट: ग्रेजुएशन डिग्री + कंप्यूटर डिप्लोमा + 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड।

शीघ्रलेखक: ग्रेजुएशन + कंप्यूटर डिप्लोमा + शीघ्रलेखन का सर्टिफिकेट।

श्रम निरीक्षक और मंडी सुपरवाइजर: इन पदों के लिए अब ग्रेजुएशन को बेस क्वालिफिकेशन बना दिया गया है।

पुराने सारे नियम हुए रद्दी

इस नए आदेश के आते ही साल 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 में बने पुराने सारे नियम पूरी तरह रद्दी हो गए हैं। GAD ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर किसी विभाग ने अपने भर्ती नियमों में अभी तक बदलाव नहीं किया है, तो भी यह नया नियम वहां अपने आप लागू माना जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सभी विभागों से 25 मई तक शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। कई विभागों ने लापरवाही दिखाई और डिटेल नहीं भेजी। इस पर विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई है और पुराने पत्र का हवाला देते हुए इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ में थोप दिया है।

मैदानी व तकनीकी पद: वाहन चालक (ड्राइवर) के लिए 12 वीं पास और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। वहीं श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री बेस क्वालिफिकेशन होगी।

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