आजम खान की रिहाई पर नया संकट, हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही पुलिस ने मांगी रिमांड

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जेल से रिहाई पर नया कानूनी संकट खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिया है। अदालत इस मामले में सोमवार, 2 नवंबर को सुनवाई करेगी।

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीमनगर थाने में आजम खान, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। इस मामले की विवेचना सीओ टांडा पंकज पंत कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर आजम खान के खिलाफ रिमांड वारंट जारी करने की मांग की। अदालत ने सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की है।

इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी और जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजम खान के अधिवक्ताओं ने जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन नए मामले में रिमांड मंजूर होने की स्थिति में उनकी रिहाई प्रभावित हो सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, ईडी आजम खान और उनके करीबियों से जुड़े करीब 40 अन्य मामलों की भी पड़ताल कर रही है। इनमें संपत्तियों और जौहर ट्रस्ट से संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच शामिल है। फिलहाल ये आरोप जांच के अधीन हैं। अब सभी की नजरें सोमवार को होने वाली अदालती सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के आदेश के बाद ही आजम खान की रिहाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


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