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नए साल के जश्न पर कोरोना का पहरा, क्या है गाइडलाइन्स पढ़िए

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए जिा प्रशासन ने नए साल के जश्न में 100 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर बैन लगा दिया गया है। अभी तक नए साल के समारोह के लिए अभी केवल 7 होटल वालों ने ही अनुमति मांगी है। बता दें कि पिछले साल 38 से ज्यादा छोटे-बड़े होटल वालों ने नए साल के समारोह के लिए अनुमति ली थी।

गिनती के होटलों को अनुमति

पुलिस ने कुछ गिनती के सितारा होटलों को ही नए ्साल की पार्टी और आयोजन की अनुमति दी है। शहर के आधा दर्जन होटल संचालकों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

रात 12.30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी –

प्रशासन ने होटल वालों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर को रात 12.30 बजे के बाद जश्न मनाते रहे, पटाखे फोड़े या डीजे बजता रहा तो होटल सील कर दिया जाएगा। इसकी जांच के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम रातभर गश्त करेगी। सख्ती बढ़ने की वजह से इस बार होटल और मैरिज हॉल वाले आयोजन करने से बच रहे हैं।

शराब पिलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा –

आईजी अजय यादव की बैठक के बाद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद डीजे या लाउडस्पीकर का शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। तेज आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।

बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब नहीं परोसी जाएगी। लाइसेंस लेने के दौरान यह भी बताना होगा कि कितने लोगों के लिए कितनी शराब की व्यवस्था की जाएगी। लाइसेंस के बिना भवन सील किए जाएंगे।

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