सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की न्यायिक जांच की याचिका, पिटीशनर्स को लगाई फटकार, कहा- ‘क्या आप सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं?

Pahalgam Attack: नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देशभर में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। इस बीच, इस हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद जैसे मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं।


Pahalgam Attack:
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाले वकीलों से सवाल किया कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को न्यायिक दायरे में लाना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में देश का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है।


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न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की कड़ी आलोचना की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “जिम्मेदार बनें। देश के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है? कृपया ऐसा न करें। कब से कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज आतंकवाद जैसे मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञ बन गया है? हम इस पर कुछ नहीं सुन रहे।”



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जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा, “यह वह समय है जब देश का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ऐसी कोई मांग न करें जिससे किसी का मनोबल टूटे। इस मामले की संवेदनशीलता को समझें।”


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