कलेक्टर ने स्कूलों के नो टोबैको जोन में तम्बाकू उत्पाद विक्रय पर कार्रवाई के दिए निर्देश

तहत की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के निकट बाउंड्रीवाल से 100 मीटर क्षेत्र में बनाये गए नो टोबैको जोन में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए।
उनकी लत छुड़वाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की नशामुक्ति हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को जागरूक करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों में शपथ दिलाने के साथ ही इसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर ने एनडीपीसी एक्ट एवं सफेमा के तहत की गई कार्रवाई और मादक पदार्थ के विरूद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, सभी एसडीएम, एसडीओपी, सीएचएमओ जी.एस. जात्रा, जिला परिवहन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।



