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महिला और उसकी बेटी को जिंदा जलाने के जुर्म में चार को उम्रकैद


Bengal बंगाल : पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने शनिवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में पाँच साल पहले माँ और बेटी को ज़िंदा जलाने के आरोपी चार लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
तामलुक ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने उस मामले में फ़ैसला सुनाया, जिसने पाँच साल पहले राज्य को हिलाकर रख दिया था। फ़रवरी 2020 में, पूर्वी मिदनापुर जिले के झिकुरखाली इलाके में हल्दी नदी के किनारे से एक माँ और बेटी के अधजले शव बरामद हुए थे। इस दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पहचान हल्दिया निवासी सद्दाम हुसैन के रूप में हुई है, जिसने माँ रमा डे और उसकी 18 वर्षीय बेटी जेसिका के साथ संबंध बनाए थे। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर की रहने वाली माँ और बेटी सद्दाम के साथ रहने के लिए हल्दिया आ गईं।
शुरुआत में, सद्दाम का रिश्ता रमा से था। हालाँकि, हल्दिया में रहने के दौरान, उसके उसकी बेटी जेसिका के साथ भी संबंध बन गए। बाद में, सद्दाम ने जेसिका से शादी कर ली, जिसके कारण माँ-बेटी दोनों के बीच विवाद हो गया। पता चला कि सद्दाम ने अपने सभी रिश्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। जांच में पता चला कि सद्दाम ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर माँ-बेटी को नींद की गोलियाँ दीं और उन्हें कार में बिठाकर झिकुरखाली के नदी किनारे वाले इलाके में ले गया।

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