सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की गई है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने जेल में बंद वांगचुक से संबंधित भाषणों के अनुवादित प्रतिलेखों की सटीकता के संबंध में केंद्र से सवाल किया था। अदालत ने सोमवार को निर्देश दिया कि सितंबर 2025 में वांगचुक की गिरफ्तारी के समय उसे दी गई मूल पेन ड्राइव को गुरुवार तक अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

यह निर्देश गीतांजलि की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के अंतिम दिन से एक दिन पहले आया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि उनके पति की हिरासत प्रक्रियात्मक खामियों से ग्रस्त है। उन्होंने तर्क दिया है कि वांगचुक को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में दिए गए उनके भाषणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में हिंसा भड़काई थी, जिसके कारण चार लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने मूल भाषणों और रिकॉर्ड पर रखे गए अनुवादित संस्करणों के बीच ‘विभिन्नता’ को ध्यान में रखते हुए कहा, “भाषण में जो कुछ भी है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता और राज्य व्याख्या पर भिन्न राय रख सकते हैं, लेकिन भाषण के मूल पाठ पर हमें एकमत होना होगा।”

वांगचुक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि कार्यकर्ता से जुड़े कुछ बयान अधिकारियों की ओर से अदालत में प्रस्तुत सारणीबद्ध चार्ट में नहीं हैं। उन्होंने तर्क दिया, “यह एक अनूठा हिरासत आदेश है। आप ऐसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।”

पीठ ने जवाब देते हुए कहा, “हमें भाषणों का वास्तविक प्रतिलेख चाहिए। हमें लगता है कि आपके पाठ में जो है और अधिकारी जिसका उल्लेख कर रहे हैं, वह अलग है।” मामले को गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि सिब्बल को अपनी दलीलें पूरी करने का समय मिल सके।


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