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बिजनेसमैन ध्यान दें…सरकार करने जा रही है पैमेंट के नियमों में बदलाव

बिजनेस डेस्क।   अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार पेमेंट नियमों में बदलाव करने जा रही है. वित्त मंत्रालय MSMEs के लिए 45-डे पेमेंट नियम के कार्यान्वयन को अप्रैल 2025 तक स्थगित कर सकता है. वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम 43B (h) लागू करने को स्थगित करने पर विचार कर रहा है, जो 45 दिनों के भीतर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को पेमेंट अनिवार्य करता है. कहा गया है कि यह प्रस्तावित स्थगन पूरे वित्त वर्ष तक चलने की उम्मीद है. जबकि नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने की उम्मीद है.

फाइनेंस एक्ट 2023 ने इनकम टैक्स में संशोधन किया था. इसके तहत MSMEs को समय पर पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए सेक्शन 43B में खंड (h) पेश किया था. इस बदलाव के तहत पेमेंट पूरा करने के लिए 45 दिन की लिमिट निर्धारित की है. इस टाइमलाइन का पालन नहीं करने पर पेंडिंग पेमेंट को इनकम माना जाएगा और टैक्सेशन के अधीन किया जाएगा. इससे पहले इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस नियम के कार्यान्वयन की टाइमलाइन पर पुनर्विचार करने की अपील की थी. कई सेक्टर्स ने स्मॉल पेमेंट साइकल के बारे में आशंका व्यक्त की है और कहा है कि यह अब तक चलती आ रही प्रथाओं को चुनौती देता है और पहले ही ऑर्डर रद्द हो चुका है.

इंडस्ट्री बॉडीज ने दिया था ये सुझाव

इंडस्ट्री बॉडीज ने वित्त मंत्रालय को दिए अपने प्रस्ताव में व्यवसायों को आवश्यक एडजस्टमेंट पारियड प्रदान करने के लिए एक्ट में संभावित बदलाव या अस्थायी स्थगन का सुझाव दिया है. MSME मिनिस्ट्री ने 16 फरवरी को इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए कई एसएमई ग्रुप्स से संपर्क किया था. सूत्रों ने कहा, एसएमई ग्रुप्स को 19 फरवरी तक अपनी टिप्पणियां भेजने कहा गया था.

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