CG : कलेक्टर ने जारी किया आदेश… शराब दुकानें 24 से 30 सितम्बर तक रहेंगी बंद..

छत्तीसगढ़। कोरोना महामारी के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर भीम सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायगढ़ के नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद सारंगढ़, खरसिया, नगर पंचायत सरिया, धरमजयगढ़, किरोड़ीमल नगर, बरमकेला, घरघोड़ा, पुसौर एवं लैलूंगा नगरीय सीमा क्षेत्रों में स्थित 15 देशी मदिरा दुकान सी.एस.-2 (घघ)एवं 16 विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ) एवं समस्त एफ.एल.-3 होटल बार को 24 से 30 सितम्बर 2020 तक पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है।

15 देशी मदिरा दुकान-
बड़पारा, चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, मटन मार्केट, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, कोकड़ीतराई, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, सारंगढ़, बरमकेला एवं सरिया शामिल है।

17 विदेशी मदिरा दुकान –
विजयपुर, चक्रधरनगर रोड, बड़े रामपुर, जूटमिल, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, कोकड़ीतराई, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, सारंगढ़, बरमकेला, सरिया एवं लैलूंगा शामिल है।
जिले की शेष 9 देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ)एवं 7 विदेशी मदिरा एफ.एल.-1 (घघ)उक्त लॉकडाउन अवधि में संचालित रहेगी, जिन्हें मदिरा की आपूर्ति हेतु मद्य भण्डारण भाण्डागार रायगढ़ यथावत खुली रहेगी।

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