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चंदेल की जमानत याचिका खारिज, CM ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश साथ ही पीड़िता को सुरक्षा

रायपुर. बलात्कार के आरोपी पलास चंदेल को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी हैं। स्पेशल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया हैं। 

बता दंे कि 9 जनवरी को रायपुर के महिला थाने में पलाश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था। यह रिपोर्ट एक आदिवासी महिला शिक्षक ने दर्ज कराई थी। अपराध कायम होने के बाद से आरोपी पलाश फरार चल रहे हैं

आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में पलाश चंदेल की याचिका पर विगत शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पीड़ित युवती को नोटिस तामील कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। जिसमें पीड़ित युवती को अगली सुनवाई के पहले न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

पलाश चंदेल ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। पलाश चंदेल ने अपनी रिट पिटीशन में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

बता दें पलाश चंदेल के खिलाफ एक आदिवासी युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने की पुलिस में शिकायत की है। मामले में पुलिस ने पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। मामले में पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की मांग की थी। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पीड़िता को सुरक्षा देने के साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।

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