छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने झीरम कांड की कार्यवाही  लेकर किया ये बड़ा ऐलान

बिलासपुर। विवादित झीरम कांड को लेकर दरभा थाने में दर्ज एफआईआर के खिलाफ एनआईए की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है |

मामले में जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डिवीजन बेंच में आज को सु्नवाई की गयी |

आपको बता दे कि , 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया था | जिसमें कांग्रेस के नामी नेताओं की जान चली गयी थी | इस मामले में पूर्व में दर्ज एफआईआर के बाद एनआईए ने अपनी कार्यवाई प्रारम्भ कर दी है | इसके बाद घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने मई 2020 को दरभा थाने में झीरम कांड के षड़यंत्र की जांच की मांग को लेकर एक और एफआईआर दर्ज करवाई थी |

एफआईआर में झीरम मामले की जांच प्रदेश की जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग पर एनआईए ने याचिका दायर करी थी | जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था | इसके खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत करी थी |

आज हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच में एनआईए की ओर से उनके एडवोकेट ने तर्क प्रस्तुत करा है | सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार के एफआईआर के कार्यवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है | मामले पर चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई की जाएगी |

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