Name change: उच्च न्यायालय ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया निर्धारित की

Karnataka कर्नाटक :�नाम बदलवाने के इच्छुक माता-पिता या बच्चों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम या नियमों में संशोधन लंबित रहने तक जन्म प्रमाण पत्र में ऐसा करने की प्रक्रिया तैयार की है।
जस्टिस एनएस संजय गौड़ा ने उडुपी जिले के अंबालापडी के दो वर्षीय अधृत भट की मां दीपिका भट की याचिका को बरकरार रखते हुए यह आदेश पारित किया। उसने जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलकर श्रीजीत भट करने से इनकार करते हुए उडुपी सिटी नगर पालिका के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 4 नवंबर, 2023 को जारी अनुमोदन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। दरअसल, कोर्ट ने कहा कि विधि आयोग ने 20 जुलाई, 2013 को प्रस्तुत नाम परिवर्तन पर अपनी 24वीं रिपोर्ट में अधिनियम और नियमों में संशोधन का समर्थन किया था।
लेकिन प्रशासन ने इस मामले को नहीं उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग अपना नाम बदलना चाहते हैं, उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और उसके अनुसार उनके दस्तावेजों को बदलने की प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।




