लॅाक डाऊन के लिए ये है नई गाइडलाइन, इन सेक्टरों को मिलेगी छूट

केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, सभी राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, उद्योग सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम, नियंत्रण और लॉकडाउन का क्रियान्वयन करने के संबंध में विस्तार से चर्चा कर समीक्षा की गई. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मण्डल, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगुआ, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कमलप्रीत सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता भी इस बैठक में शामिल रहे. बैठक में इस नई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4 हजार 933 व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट किए गए. जिसमें 31 पॉजिटिव और 4 हजार 902 नेगेटिव पाये गये. यह भारत वर्ष में सबसे न्यूनतम रहा है. 28 जिलों में से 23 जिलों में कोविड-19 के एक भी मरीज नहीं है. मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए 500 बेड के हिसाब से 1700 बेड डेडीकेटेड सुविधायुक्त हास्पिटल/यूनिट तैयार है. उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट (पी.पी.ई.) किट्स और अन्य सामग्री उपलब्ध है.

केबिनेट सेक्रेटरी द्वारा दिए गए निर्देश का 20 अप्रैल तक परीक्षण कर लिया जाए कि कौन-कौन से कार्य को सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते है. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, वाटर कन्जर्वेशन, सड़क, तालाब आदि को सोशल डिस्टेंसिंग और डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कैम्पस के भीतर श्रमिकों के रहने, खाने आदि की व्यवस्था होने पर उद्योगों को चालू किया जा सकता है. इन्टर स्टेट आवागमन पर पाबंदी रहेगी. हाटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किये जाने की आवश्यकता बताई गई. इसके अतिरिक्त कृषि कार्य, ग्रामीण विकास के कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगार मूलक कार्य के लिए राज्य सरकार 20 तारीख तक निर्णय ले सकती है.

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार सुबह लॉकडाउन 2 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है. यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी. कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है. हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी गई है. पान और गूटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा दी जाएगी.

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