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Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय से हरीश राव की याचिका खारिज करने का आग्रह

पंजागुट्टा एसीपी एस मोहन राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें बीआरएस विधायक टी हरीश राव द्वारा दायर याचिका का विरोध किया गया, जिसमें कथित फोन-टैपिंग मामले में 1 दिसंबर, 2024 को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 1205/2024 को रद्द करने की मांग की गई थी। एसीपी ने तर्क दिया कि एफआईआर में संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत पंजीकरण और जांच की आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका में योग्यता की कमी है और जांच को आगे बढ़ने देने के लिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह मामला व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता गढ़गोनी चक्रधर गौड़ की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। उन्होंने हरीश पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, झूठे मामले दर्ज करने और उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए उनके फोन को टैप करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया।�

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