इंस्टाग्राम पर महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल

राजनांदगांव। Instagram Crime: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके पति और अन्य परिचितों को भेजकर वायरल कर दीं। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि गौरी नगर निवासी शेख अरबाज (22 वर्ष) ने 15 मई को इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें उसके पति और अन्य परिचितों को भेजीं। तस्वीरें वायरल होने के बाद महिला और उसके परिवार को सामाजिक और मानसिक रूप से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जब पीड़िता के पति ने आरोपी की इस हरकत का विरोध किया, तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

– Advertisement –

Ad image

मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान साइबर सेल की टीम ने इंस्टाग्राम अकाउंट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी पड़ताल की। जांच में शिकायत के तथ्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में विधिवत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसे जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।

– Advertisement –

Ad image

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि साइबर जांच में आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और इस तरह की किसी भी घटना की तत्काल पुलिस को सूचना दें।


Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button