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ओवैसी ने PM मोदी से वक्फ अधिनियम पर पुनर्विचार करने का किया आग्रह


Hyderabad: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है और राष्ट्र पर एक विशिष्ट विचारधारा थोपता है। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “हम प्रधानमंत्री से इस अधिनियम पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं। आप ऐसा कानून बना रहे हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ है और आप देश पर अपनी विचारधारा थोप रहे हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को भारतीय राष्ट्रवाद और संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए, न कि वैचारिक प्राथमिकताओं से। उन्होंने कहा, “आपकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान होनी चाहिए ।” ओवैसी ने धार्मिक समुदायों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है।
उन्होंने पूछा, “हिंदू और सिख समुदायों के लिए जो अच्छा है, उसे मुसलमानों के लिए बुरा कैसे माना जा सकता है?” दिन में पहले अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए ओवैसी ने कहा कि 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद के दारुस्सलाम में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, “ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ एक विरोध सार्वजनिक बैठक आयोजित कर रहा है। इसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे।”
ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, दोनों राज्यों के प्रमुख मुस्लिम संगठनों के साथ, विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, “वे अपने भाषणों के माध्यम से जनता को बताएंगे कि यह वक्फ (संशोधन) अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। हम वक्फ समिति के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उनका कार्यक्रम अनुमति देता है, तो वे बैठक में शामिल हो सकते हैं।”
राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 4 अप्रैल को 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के विरोध में पारित किया। लोकसभा ने पहले एक लंबी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 232 ने विरोध में मतदान किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक पर अपनी सहमति दी, जिससे यह कानून बन गया।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ अदालत का रुख करने वालों में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी , कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हैं। अन्य लोगों में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी इस अधिनियम को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि वह संसद द्वारा पारित संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताता है, क्योंकि ये “मनमाने, भेदभावपूर्ण और बहिष्कार पर आधारित हैं।”
बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद ने भी वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती दी है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। बिहार से आरजेडी विधायक मुहम्मद इज़हार असफी ने भी अधिनियम को चुनौती दी है।
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK भी कानूनी चुनौती में शामिल हो गई है। इसके सांसद ए राजा, जो वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि संशोधन भारत के संविधान की योजना के अनुरूप हैं , और मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।

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