चर्चित ड्राइवर अपहरण, लूट और हत्या मामले में बड़ा

जांजगीर-चांपा । CG NEWS: जांजगीर-चांपा जिले के बहुचर्चित ड्राइवर अपहरण, लूट और हत्या मामले में करीब दो साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय जयदीप गर्ग, प्रधान सत्र न्यायाधीश, जांजगीर ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या, अपहरण, लूट और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में तीनों को दोषी मानते हुए प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

दरअसल, 13 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने नई सिम का इस्तेमाल कर एक ट्रैवल्स की स्विफ्ट डिजायर कार अमरकंटक जाने के बहाने बुक कराई थी। ड्राइवर रमाकांत तिवारी रात में कार लेकर आरोपियों को लेने पहुंचा। रास्ते में सुनसान स्थान पर तीनों आरोपियों ने पहले ड्राइवर का गला दबाकर उसे काबू किया और फिर पत्थर से उसके सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सक्रिय जांच के चलते उनका पूरा षड्यंत्र बेनकाब हो गया। बाद में आरोपी शव को सड़क किनारे फेंककर लूटी गई कार लेकर फरार हो गए।

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पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राहुल श्रीवास, सोमप्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माननीय जयदीप गर्ग, प्रधान सत्र न्यायाधीश, जांजगीर ने तीनों आरोपियों को हत्या, अपहरण, लूट और साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संदीप सिंह बनाफर (लोक अभियोजक जिला न्यायालय जांजगीर चांपा)

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