पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण/महिला लॉटो की कार्यवाही 17 व 19 दिसंबर को

अधिकारी और निर्वाचन संचालन के आरओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला) नियम 1994 के प्रावधानों के तहत जिले के नगरीय निकायों और नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण 17 और 19 दिसंबर को किया जाएगा। 17 दिसंबर को नगरपालिका मनेंद्रगढ़, नगर पंचायत खोंगापानी, झगराखाण्ड और नई लेदरी के वार्डों का आरक्षण सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि नाम वापसी की प्रक्रिया केवल आरओ द्वारा ही की जाएगी और इसके लिए नाम वापसी का मूल पावती पत्र आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, नाम वापसी की प्रक्रिया को रिकॉर्ड में रखने के लिए उसका वीडियो और फोटो भी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी. एस. पैकरा, अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम मनेंद्रगढ़, एसडीएम खड़गवां, तहसीलदार मनेंद्रगढ़, तहसीलदार चिरमिरी, नगर निगम आयुक्त, जनपद सीईओ एमसीबी, जनपद सीईओ खड़गवां और सभी नगर पंचायतों के सीएमओ सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।




