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मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में सहगल हुसैन को जमानत दी


New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में व्यापक मवेशी तस्करी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को जमानत दे दी । न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और पूरक शिकायत अदालत में दायर की गई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है। अदालत ने कहा कि उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, उसके भागने का खतरा नहीं है और समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं, क्योंकि वह सरकार में नौकरी करता रहा है। सबूत, अनिवार्य रूप से दस्तावेजी होने के कारण, उसके साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।
आवेदक अनुसूचित अपराध में 9 जून 2022 से और वर्तमान मामले में 7 अक्टूबर 2022 से यानी दो साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। वर्तमान मामले में शामिल दस्तावेज काफी बड़े हैं और मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है, जैसा कि अनुब्रत मंडल के मामले में सह-आरोपी को जमानत देते समय देखा गया था । उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने और उपरोक्त चर्चा के आलोक में, आवेदक को जमानत दी जाती है, अदालत ने कहा ।
अदालत ने आगे कहा कि मुख्य आरोपी अनुब्रत मंडल को हाल ही में सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट और ईडी मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। मामले में गिरफ्तार मंडल और अन्य आरोपियों पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से जुड़ी अवैध गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। (एएनआई)

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