मारपीट मामले में FIR न दर्ज करने पर SI निलंबित, SP ने की कार्रवाई

प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। किसी भी आपराधिक मामले में शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा दोनों पक्षों पर समझौते का दबाव बनाने के आरोप को भी गंभीरता से लिया गया। इस लापरवाही को अनुशासनहीनता मानते हुए एसपी विजय कुमार पांडेय ने तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू को निलंबित करने का आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इसके साथ ही मामले की प्रारंभिक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच अधिकारी को 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। पुलिस विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल देखी जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। वहीं, आम लोगों के बीच भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
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