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समृद्धि विहार परियोजना पर रेरा की सख्त कार्रवाई, प्रमोटर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना

Raipur. रायपुर। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर प्राइम डेव्हलपर्स पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लंघन के कारण की गई है। जांच में पाया गया कि प्रमोटर ने ग्राहकों से लिखित करार किए बिना भू-संपत्ति की लागत के 10% से अधिक राशि ली थी, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। रेरा ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आर्थिक दंड लगाया और सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया कि वे नियमों का पालन करें। साथ ही, ग्राहकों से अपील की गई है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें।
1. मुख्य दृश्य:
एक आधी-अधूरी या रुकी हुई निर्माणाधीन इमारत (बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का संकेत)।
रेरा (RERA) की सख्ती दर्शाने वाला विजुअल (जैसे एक सरकारी मुहर या “Penalty Imposed” स्टैम्प)।
कोर्ट गवेल (न्यायिक हथौड़ा) या जुर्माने की राशि ₹10,00,000 के साथ एक बड़ा टेक्स्ट।
एक निराश प्रमोटर या बिल्डर (जुर्माने का असर दिखाने के लिए)।
2. टेक्स्ट एलिमेंट्स:
शीर्षक: “प्रमोटर पर ₹10 लाख का जुर्माना!” (बोल्ड और हाईलाइटेड)।
सबटाइटल: “समृद्धि विहार परियोजना पर रेरा की कड़ी कार्रवाई”।
अतिरिक्त: “रेरा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई”।
3. रंग और डिजाइन:
रेड और येलो टोन (तत्काल कार्रवाई और पेनल्टी का संकेत)।
सरकारी दस्तावेज़ की झलक (सत्यापन और अधिकारिता को दर्शाने के लिए)।
10 लाख का अमाउंट हाइलाइटेड फॉर्म में (ध्यान आकर्षित करने के लिए)।



