सुप्रीम कोर्ट में TMC की आपत्ति खारिज, मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं

Supreme Court Dismisses TMC Objection: नई दिल्ली/कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले से जुड़ी आपत्ति खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने चुनाव आयोग के 13 अप्रैल 2026 के सर्कुलर को लागू रहने की बात कही और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।




Supreme Court Dismisses TMC Objection:
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष बेंच ने कहा- 13 अप्रैल 2026 का चुनाव आयोग की तरफ से जारी सर्कुलर ही लागू रहेगा। अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।




Supreme Court Dismisses TMC Objection:
दरअसल TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले को सही ठहराया गया था।



Supreme Court Dismisses TMC Objection:
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप सिर्फ आशंका हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है। अगर किसी को शिकायत है तो वह चुनाव याचिका के जरिए मामला उठा सकता है।


Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button