हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की

 

बिलासपुर | CG: सिर्फ सरकारी स्कूलों के छात्रों को देना होगा एग्जाम, निजी स्कूलों को मिली राहत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत देते हुए पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस सत्र में राज्य सरकार निजी स्कूलों के छात्रों की केंद्रीयकृत बोर्ड परीक्षा नहीं ले सकेगी।

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हालांकि, यह राहत सिर्फ 2024-25 सत्र के लिए दी गई है। वहीं, सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों और अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। इस फैसले के बाद निजी स्कूलों के छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.


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