Eicher वाहन में मिलीं 12 भैंसें मृत, अवैध पशु परिवहन मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक 2 अक्टूबर 2026 को मंदिर हसौद थाने को सूचना मिली थी कि ग्राम उमरिया धान मंडी के पास आयशर वाहन क्रमांक MP 07 GA 9910 खड़ा है। वाहन में बड़ी संख्या में भैंसों को कथित तौर पर क्रूरतापूर्वक भरकर रखा गया है। सूचना में मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखाने ले जाने की आशंका भी जताई गई थी। जानकारी मिलने के बाद मंदिर हसौद थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। शिकायतकर्ता हरि साहू निवासी रामसागर पारा, गुढ़ियारी और उनके साथियों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही वाहन चालक और उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने मौके पर खड़े आयशर वाहन की जांच की। वाहन के डाले की तलाशी लेने पर उसके अंदर 12 भैंसें मृत अवस्था में मिलीं। पुलिस के अनुसार वाहन में मवेशियों के लिए पर्याप्त पानी, हवा और चारे की व्यवस्था नहीं थी। मवेशियों को अत्यधिक संख्या में भरकर परिवहन किए जाने का आरोप है। मौके पर पुलिस को वीरू धृतलहरे और पप्पू उर्फ मनोज बघेल मिले। दोनों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं वाहन चालक सहित अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
हरि साहू की शिकायत के आधार पर मंदिर हसौद थाने में अपराध क्रमांक 480/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने वीरू धृतलहरे, पप्पू उर्फ मनोज बघेल और अन्य फरार सह-आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 और 10 सहित अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पशु परिवहन अधिनियम 1978 की धारा 47ए, 49 और 54 (1, 2, 3), मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और 3(5) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
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