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तमिलनाडु राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोकना SC ने अवैध करार दिया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार देर रात अपने अहम फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि द्वारा 10 पुनः पारित विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजने में की गई देरी और रोक को “कानून विरुद्ध और अमान्य” घोषित कर दिया।
कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों के संबंध में उठाए गए सभी कदमों को भी “अमान्य” बताते हुए रद्द कर दिया। यह फैसला राज्यपाल द्वारा विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है।



