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रजिस्ट्री कानून में बदलाव पर 15 मई को होगा कार्यशाला सह प्रशिक्षण

Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। उप पंजीयक सारंगढ़ के तत्वाधान में, रजिस्ट्री कानून के सुविधाजनक 10 नए बदलाव को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन सारंगढ़ के जिला पंचायत सभाकक्ष में 15 मई को सुबह 10 बजे किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजीयन अधिनियम 1908 की 35 धाराओं में संशोधन किया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 3 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रजिस्ट्री में 10 नई सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाईन सर्च व डाउनलोड सुविधा, भारमुक्त प्रमाण पत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, वाट्सअप नोटिफिकेशन सेवा, डिजीलॉकर सुविधा, ऑटोडीडजनरेशन, डिजीडॉक सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण शामिल है।




