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CG RERA का बड़ा आदेश: राजत बिल्डर्स को आवंटी को 57.97 लाख रुपए लौटाने का निर्देश


Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CG RERA) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Rajat Builders को एक आवंटी को ₹57,97,200 (सत्तावन लाख सत्तानवे हजार दो सौ रुपए) की राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिल्डर द्वारा आवंटी को फ्लैट का समय पर अधिकार न देने और अनुबंध के उल्लंघन के चलते जारी किया गया है।
क्या है मामला?
प्रकरण के अनुसार, वर्ष 2014 में एक आवंटी ने Rajat Builders (प्रोजेक्ट: Rajat Homes, कांडराभाठा, जिला दुर्ग) के साथ एक फ्लैट खरीदने का समझौता किया था। लेकिन कई वर्षों बाद भी फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर आवंटी ने

CG RERA में शिकायत दर्ज की।

CG RERA ने क्या कहा?
CG RERA ने पाया कि प्रमोटर Rajat Builders ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 का उल्लंघन किया है। यह धारा प्रमोटरों को परियोजना के समय पर पूर्णता और अनुबंध के अनुसार कब्जा देने का दायित्व देती है।
इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए CG RERA ने आदेश दिया कि
मूल धन ₹24,00,000 (चौबीस लाख रुपए)
ब्याज की राशि ₹33,97,200 (तैंतीस लाख सत्तानवे हजार दो सौ रुपए)
कुल ₹57,97,200 की राशि आवंटी को वापस की जाए।
उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी और राहत
यह आदेश उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और प्रमोटरों को RERA कानून के अनुपालन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। CG RERA ने साफ कहा कि बिल्डरों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता है।

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