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हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ डीए मामला खत्म


NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में सभी आपराधिक कार्यवाही को 8 जुलाई को उनके निधन के बाद रद्द कर दिया है।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा, “वीरभद्र सिंह के वकील ने एक आवेदन दायर कर कहा है कि उनका निधन हो गया है। इसलिए, उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाती है।” यह आदेश उनके खिलाफ लंबित केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों पर लागू होता है। डीए मामले में आरोप लगाया गया था कि सिंह ने सार्वजनिक पद पर अपने कार्यकाल के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
हालांकि, इस मामले में अन्य आरोपियों, जिनमें एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और वीरभद्र सिंह के करीबी सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंदर सिंह घाल्टा, प्रेम राज, लवन कुमार रोच, वकामुल्लाह चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया शामिल हैं, के खिलाफ मामला जारी है। अदालत ने उनके खिलाफ उकसाने और जालसाजी से संबंधित आरोप लगाने का आदेश दिया है।

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