PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर,30 दिन के भीतर सरेंडर करना होगा कनेक्शन,एक जून से बदल जाएंगे नियम

LPG Supply New Rules : नई दिल्ली। देश में घरेलू रसोई गैस की किल्लत के बीच सरकार और गैस वितरण कंपनी LPG और PNG कनेक्शन को लेकर नए नियम 1 जून से लागू होने करने जा रही है। इन बदलावों का असर सीधे घरेलू ग्राहकों पर पड़ सकता है, खासकर उन परिवारों पर जिनके पास दोनों कनेक्शन मौजूद हैं।

LPG और PNG को लेकर क्यों हो रहा बदलाव-

हाल के सालों में देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद LPG सिलेंडर की खपत में कमी नहीं आई। रिपोर्ट्स के अनुसार, लाखों ग्राहकों ने PNG कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन LPG कनेक्शन को सरेंडर नहीं किया। इसी को देखते हुए सरकार और वितरण कंपनियां अब सिस्टम को सख्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही हैं, ताकि गैस वितरण में पारदर्शिता और वास्तविक उपयोग का बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

एक परिवार, एक कनेक्शन नियम पर सख्ती-

नए नियमों के तहत यह संकेत दिया जा रहा है कि जिन परिवारों के पास PNG कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। एक ही पते पर दोनों कनेक्शन रखना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। गैस कंपनियां ऐसे ग्राहकों की पहचान कर रही हैं जो दोनों सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में PNG सुविधा उपलब्ध है, तो उपभोक्ताओं को तय समय में स्विच करना होगा, अन्यथा LPG सप्लाई बंद या रद्द किए जाने की संभावना बन सकती है।



30 दिन के भीतर करना होगा LPG कनेक्शन सरेंडर-

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन लेने के बाद 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। हालांकि, बाद में आवश्यकता पड़ने पर LPG कनेक्शन को दोबारा सक्रिय करने की सुविधा भी दी जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां PNG उपलब्ध नहीं है। यह कदम ग्राहकों को लचीलापन देने के साथ-साथ सिस्टम को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।


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