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Andhra: श्री रेड्डी को हाईकोर्ट से राहत मिली

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश :�हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री श्री रेड्डी की ओर से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, मंत्री नारा लोकेश, वंगालापुडी अनिता व उनके परिवार के सदस्यों का अपमान करने तथा सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने के विभिन्न थानों में दर्ज छह मामलों में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। विशाखापत्तनम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर की। कोर्ट ने श्री रेड्डी को स्पष्ट किया कि उन्हें सप्ताह में एक बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चित्तूर पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय नहीं है। अनकापल्ले में दर्ज मामले में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) साई रोहित की दलीलें सुनते हुए उन्होंने कहा कि श्री रेड्डी ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. श्रीनिवास रेड्डी ने सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने पुलिस को श्री रेड्डी को नोटिस जारी कर कुरनूल, कृष्णा व विजयनगरम जिलों में दर्ज मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया।

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