Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में फांसी या उम्रकैद? दोषी ठहराए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट आज करीब 9 साल बाद सुनाएगी सजा

Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में फांसी या उम्रकैद? दोषी ठहराए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट आज करीब 9 साल बाद सुनाएगी सजा

(Photo Credits Pixabay)

Bulandshahr Gangrape Case: अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है. बुलंदशहर गैंगरेप केस में दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों के खिलाफ आज, 22 दिसंबर 2025, अदालत करीब 9 साल बाद सजा का ऐलान करेगी.  देशभर की निगाहें इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह देखने की उत्सुकता है कि अदालत इन घिनौने अपराधियों को फांसी की सजा देती है या उम्रकैद. आरोपियों ने न केवल एक मां और बेटी की इज्जत लूटी, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की थी.

मामला 29 जुलाई 2016 का

उस रात दिल्ली से नोएडा जा रहे इस परिवार पर एनएच-91 (अब एनएच-34) पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया. बंदूक की नोक पर परिवार के छह सदस्यों को बंधक बनाकर नकदी और गहने लूटे गए. इसके बाद पास के खेत में ले जाकर एक नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ गैंगरेप किया गया. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और व्यापक आक्रोश पैदा किया. यह भी पढ़े: UP Gangrape Case: प्रतापगढ़ में महिला से गैंगरेप, 70 वर्षीय बुजुर्ग समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

दोषी आरोपियों के नाम

जुबेर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, साजिद, धर्मवीर उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप बाहेलिया और सुनील कुमार उर्फ सागर है. अदालत ने 22 दिसंबर को इनकी सजा का ऐलान करने का निर्णय लिया है.

केस सीबीआई को सौंपा गया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 अगस्त 2016 के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच में बलात्कार, डकैती, बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हुए। नवंबर 2016 में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और अप्रैल 2018 में तीन अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई।

मामले में कुल 11 आरोपी थे

इस मामले में कुल 11 लोग आरोपी थे। मुख्य आरोपी सलीम की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। दो अन्य आरोपी,अजय उर्फ कालिया और बंटी उर्फ गंजा,हरियाणा और नोएडा एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। तीन अन्य को सीबीआई ने क्लीनचिट दी। शेष पांच आरोपियों को आज कोर्ट ने दोषी माना है.




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