CG: नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को

Ambikapur. अंबिकापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिले में विभिन्न खंडपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरगुजा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 20 से अधिक खंडपीठें गठित की गई हैं, जिनमें कलेक्टर न्यायालय, अपर कलेक्टर न्यायालय, तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय शामिल हैं।
लोक अदालत में राजस्व दांडिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6(4) तथा विविध प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। संबंधित अधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं। लोक अदालत में किए गए समझौतों को न्यायिक मान्यता प्राप्त होगी एवं यह अंतिम होगा।

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